शाहरुख के बेटे आर्यन पर ड्रग्स लेने का आरोप, 6 महीने से एक साल तक की सजा संभव

ड्रग्स लेना, अपने पास रखना भी गैरकानूनी;

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को रेव पार्टी करने के आरोप में शनिवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने हिरासत में लिया था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रूज शिप- कॉर्डेलिया द इम्प्रेस में सवार थे और मुंबई से गोवा जा रहे थे। उन पर ड्रग्स का सेवन करने समेत अन्य आरोप हैं। NCB ने 11 अक्टूबर तक उनके साथ-साथ सात अन्य की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आर्यन को NCB की रिमांड पर दे दिया है।

दो हफ्ते पहले मिली टिप के आधार पर 20 NCB अधिकारियों ने क्रूज शिप ‘कॉर्डेलिया द इम्प्रेस’ में टिकट बुक किए और उस पर सवार हुए थे। ये अधिकारी उस समय तक इंतजार करते रहे, जब तक यात्रियों ने नशीले पदार्थों का इस्तेमाल शुरू नहीं कर दिया। जैसे ही यात्रियों ने नशा करना शुरू किया तो अधिकारी सक्रिय हो गए और उन्होंने आर्यन समेत आठ लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कैप्टन को कहकर शिप दक्षिण मुंबई के बैलार्ड पीयर पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर ले गए।

शाहरुख के बेटे आर्यन को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर सौंप दिया है।

इस मामले का इस समय स्टेटस क्या है?

NCB अधिकारियों ने शनिवार रात को आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। फिर FIR रजिस्टर्ड की गई। NCB अधिकारियों ने आठों को रविवार को कोर्ट में पेश किया और 5 अक्टूबर तक हिरासत मांगी, पर उन्हें एक ही दिन की रिमांड मिली।सोमवार को आर्यन खान समेत सभी आठ लोगों को मेडिकल जांच के बाद NCB ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर सौंप दिया।आर्यन एवं अन्य पर “NDPS एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री और खरीद में शामिल” होने का आरोप है।NCB की जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आर्यन पर अवैध दवाओं के सेवन का ही आरोप लगेगा। जांच अधिकारी अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं। आर्यन पर NDPS एक्ट के तहत सेक्शन 8(c), 20(B), 27 और 35 के तहत आरोप लगाए हैं।

क्या है NDPS एक्ट 1985 के तहत सजा का प्रावधान?

सेक्शन 8: जान-बूझकर ऐसा कोई नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना, जो इस कानून का उल्लंघन हो। रिकवर हुए ड्रग्स के आधार पर केस होता है।सेक्शन 20: आर्यन के मामले में जब्त किए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत ‘स्मॉल’ कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।सेक्शन 27ः यह धारा प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर लगती है। इसमें अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है।सेक्शन 35ः इस सेक्शन में तय होता है कि ड्रग्स रखने वाले आरोपी की मानसिक हालत, मंशा क्या थी। आरोपी को साबित करना होता है कि उसकी मंशा, उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना नहीं था। उसे जानकारी नहीं थी कि उसके पास रखा नशीला पदार्थ प्रतिबंधित है।

क्रूज पर किस तरह के ड्रग्स मिले हैं?

अरेस्ट मेमो के मुताबिक NCB ने क्रूज पर आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD (मेफेड्रोन), 21 ग्राम चरस और MDMA (एक्स्टेसी) 22 गोलियों के साथ 1.33 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। NCB ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका,इस्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया है।

ड्रग्स को क्रूज पर कैसे ले गए?

अब तक की जांच कहती है कि कुछ यात्रियों ने अपने कपड़ों में स्पेशल पॉकेट बनवाए थे, ताकि सिक्योरिटी चेक्स को चकमा देकर ड्रग्स जहाज पर लेकर जा सकें। हिरासत में ली गई एक लड़की ने जूते में ड्रग्स छिपा रखे थे।मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें शामिल लोग अपनी पैंट में गुप्त जेबों में, महिलाओं के पर्स के हैंडल में, अंडरवियर के सिलाई वाले हिस्से में और कॉलर में छिपाकर ड्रग्स ले गए थे।

मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से रवाना हुआ था क्रूज। यात्रियों के सामान की जांच क्रूज कंपनी नहीं करती। यह जिम्मेदारी CISF और पोर्ट ट्रस्ट के सुरक्षा अधिकारियों की रहती है।

तो क्या क्रूज पर जाने से पहले यात्रियों की जांच नहीं हुई?

हुई थी। दरअसल, क्रूज शिप पर पैसेंजर एंट्री बैलार्ड पीयर पर ग्रीन गेट से होती है। इस गेट पर सिक्योरिटी में CISF और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहते हैं। कार्डेलिया द इम्प्रेस का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी वॉटरवेज लेजर टूरिज्म के अधिकारी पैसेंजर्स के सामान की जांच नहीं कर सकते। यह जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की होती है और वही जांच के बाद यात्रियों को शिप पर जाने की अनुमति देते हैं।क्रूज की ओर से पैसेंजर्स को वेलकम ब्रीफ दिया जाता है। इसमें क्रूज के प्रोग्राम का डिटेल था। इसमें क्रूज पर ट्रेवल के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका डिटेल था। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि क्रूज पर नशीले पदार्थों का सेवन करने की अनुमति नहीं है।

कॉर्डेलिया का वह क्रूज, जिस पर NCB ने आर्यन समेत अन्य लोगों को नशीले पदार्थों के साथ रंगे हाथों पकड़ा था।

क्या कार्डेलिया द इम्प्रेस के पास इस तरह की पार्टियों का लाइसेंस था?

नहीं। क्रूज शिप्स के लिए पार्टियों का आयोजन करने का लाइसेंस अनिवार्य है। शिपिंग विभाग के डायरेक्टर जनरल अमिताभ कुमार ने एक मीडिया हाउस से कहा कि कार्डेलिया को मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया था। ऑपरेटर्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। उसमें कुछ कमियां थीं, इस वजह से लाइसेंस जारी नहीं हुआ था।कार्डेलिया के CEO और वाटरवेज लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट जरगेन बेलओम ने बयान जारी कर कहा है कि उनके क्रूज का इस घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने प्राइवेट इवेंट के लिए क्रूज बुक किया था।सूत्रों का दावा है कि क्रूज की क्षमता 2 हजार लोगों की है और गोवा के लिए इस यात्रा में 600 लोग मौजूद थे। इस पार्टी का इन्विटेशन इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया गया था। दिल्ली की कंपनी के आयोजन में ज्यादातर लोग दिल्ली के हैं, जो फ्लाइट से मुंबई आए और फिर क्रूज पर गए थे।

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