बड़ी खबर: निर्विरोध चुने गए BJP विधायक को 2 साल की सजा.. ₹5.55 करोड़ का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

मोहाली की जेएमएफसी अदालत ने बुधवार (12 जून, 2025) को बड़ा फैसला सुनाया। अरुणाचल प्रदेश के सागली से भाजपा विधायक रायतु तेची, TK Engineering Construction Pvt Ltd के तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर ₹50 लाख के पोस्ट डेटेड चेक को बाउंस कराने के जुर्म में दोषी ठहराए गए। सभी को दो वर्ष की साधारण कैद और ₹5.55 करोड़ का संयुक्त जुर्माना लगाया गया है।
मामले का ब्यौरा: कहाँ हुआ चेक बाउंस?
यह केस उस लेन-देन से जुड़ा है जिसमें TK Engineering द्वारा GTC-M-TRADEZ LLP, मोरिंडा से निर्माण सामग्री खरीदी गई थी। भुगतान के रूप में ₹50 लाख के दो पोस्ट डेटेड चेक जारी किए गए थे—एक 25 फरवरी 2020 और दूसरा 31 मार्च 2020—जो दोनों ही “Funds insufficient” की वजह से बैंक द्वारा रिटर्न कर दिए गए थे।
अदालत ने क्यों दी सजा?
जज अभय राजन शुक्ला ने अदालत में बताया कि कर्ज न चुकाए जाने और कानूनी नोटिस का कोई जवाब न देने से दोषियों ने कानून का कथित उल्लंघन किया है। अदालत ने नोट किया कि ऐसे कृत्यों को नजरअंदाज़ करने से समाज में कानून की अवहेलना बढ़ेगी। हालांकि, सभी को हाईकोर्ट में अपील हेतु जमानत दी गई है।
दोषियों की विवरणिका
दोषी पाए गए व्यक्तियों में शामिल हैं:
- रायतु तेची (60) – अरुणाचल प्रदेश के सागली विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान MLA और TK Engineering के मैनेजिंग डायरेक्टर।
- तारा तेची – कंपनी की निदेशक।
- जुली तेची – कंपनी की निदेशक।
- पी.के. रॉय – कंपनी के जनरल मैनेजर।
जुर्माना और मुआवजा: कितना दिया जाएगा?
अदालत ने दोषियों पर ₹5.55 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसे एक माह के भीतर दर्शाए गए खाते में जमा करना होगा। इसके अलावा, यदि किसी राशि का भुगतान मुकदमे के दौरान हुआ है और स्वीकार किया गया है, तो उसे मुआवजे से समायोजित किया जाएगा।
डिफेंस की दलीलें vs शिकायतकर्ता की बहस
डिफेंस वकील ने तर्क दिया कि आरोपित सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और पहली बार कानून अपराध कर रहे हैं; इसलिए सजा कम होनी चाहिए। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के पक्ष ने इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में अवहेलना रोकी जा सके। अदालत ने शिकायतकर्ता की दलील को कायम रखा और अनुशासन तय किया।
राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ
यह फैसला दर्शाता है कि भारत में चुनावी प्रतिनिधियों के खिलाफ वित्तीय अपराधों पर भी कानून सख्ती से लागू है। चूंकि रायतु तेची निर्विरोध चुने गए जनता के प्रतिनिधि हैं, इस निर्णय से विधायकों और चुनावी पृष्ठभूमि वाले व्यवसायिक कारोबारी वर्ग के बीच जानकारी और जिम्मेदारी का संदेश गया है।
संक्षेप में पूरा मामला -:
- रायतु तेची समेत चार लोगों को ₹50 लाख के दो चेक बाउंस करने पर दोषी ठहराया गया।
- अदालत ने सभी को 2 वर्ष की साधारण कैद और ₹5.55 करोड़ जुर्माने का आदेश दिया।
- फैसला स्पष्ट संदेश है: चेक बाउंस अपराधों में कानून के सख्त पालन की आवश्यकता।
- दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार भी दिया गया है।