सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, जानें पूरा मामला

लखनऊ.  हरियाणवी डांसर सपना चौधरी  की मुश्किलें बढ़ गई है. लखनऊ  के एसीजेएम शांतनु त्यागी की कोर्ट ने डांस का प्रोग्राम कैंसिल करने और टिकट खरीदने वालों को उनके टिकट का पैसा भी वापस न करने के अपराधिक मामले में डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

आपको बता दे ये मामला 2018 से जुड़ा है. जब सपना चौधरी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम का करार किया था. इसके लिए उन्होंने पैसे भी लिए थे लेकिन ऐन मौके पर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और दर्शकों के पैसे भी नहीं लौटाए गए. इस मामले में सपना चौधरी के साथ ही आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

14 अक्टूबर 2018 को इस मामले में एफआईआर दर्ज

आशियाना थाने के सब इंस्पेक्टर फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी. 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना इलाके में डांसर सपना चौधरी का एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, उस प्रोग्राम को देखने के लिए शाम से ही वहां पर हजारों लोग टिकट लेकर मौजूद थे.जिसमें प्रति व्यक्ति 300 रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बेचे गए थे. रात 10  बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आई तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. आयोजकों ने टिकट खरीदने वालों के पैसे भी वापस नहीं किए. जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी. आक्रोशित भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मेहनत-मशक्कत करनी पड़ी थी. पूरे हंगामे की जांच के लिए तत्कालीन एसएसपी ने आदेश दिए थे.

सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

पुलिस ने जांच के बाद सपना चौधरी के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, अमित पांडे, रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. 4 सितंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद चली न्यायिक प्रक्रिया के तहत सपना चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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