अनूपपुर : सोशल मीडिया में मत की गोपनीयता भंग करने के मामले में सुभाष मिश्रा एवं राहुल दुबे पर मामला दर्ज

अनूपपुर। मत की गोपनीयता भंग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 के तहत अपराध है। विधानसभा उप निर्वाचन में सोशल मीडिया पर मत की गोपनीयता भंग करने पर सुभाष मिश्रा एवं राहुल दुबे पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान की गोपनीयता भंग करना गम्भीर अपराध है ऐसा करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।

ज्ञात हो कि सुभाष मिश्रा एवं राहुल दुबे ने वोट डालने के दौरान ईवीईएम की फोटो लेकर सोशल मिडिया में वायरल किया जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेमतदान की गोपनीयता भंग करना गम्भीर अपराध बताते हुए कार्यवाई की बात कहीं हैं।

वहीं मतदान करने के लिए लोगों में लोंगो में उत्साह देखने को मिल रहा हैं। दोपहर 12 बजे मतदान 32.20 प्रतिशत एवं 1 बजे 40.38 पहुंच गया। जिसमे कुल मतदाता 170392 में 68803 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया वहीं पुरुष 83064 एवं महिला 32202 हैं।

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