एयरलाइंस कंपनियां 3 महीने नहीं कर सकेंगी किराए में बढ़ोतरी

नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों को किराए में बढ़ोतरी नहीं करने के आदेश को एक बार फिर 3 महीने यानि 24 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येन्द्र कुमार मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने लॉकडाउन में कंपनियों की मनमानी पर रोक के लिए 7 तरीके से किराया तय किया था। इसे 21 मई से 24 अगस्त तक लागू कर दिया गया था। इसके बाद कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते इसे दोबारा 24 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बार फिर एयरलाइंस कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए इस आदेश को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी-निचली सीमा लागू रहेगी। इसमें वर्गीकरण यात्रा के समय के हिसाब से एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से किराया वसूल सकेगी। अगर इससे अधिक कोई एयरलाइंस कंपनी यात्रियों से किराया वसूलती है तो डीजीसीए द्वारा एयरलाइंस कंपनी पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए के लिए उड़ानों को 7 ब्लॉक्स में बांटा है। इन्हीं ब्लॉक्स के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम किराये का निर्धारण भी किया गया है। एयरपोर्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पहले ब्लॉक में 40 मिनट से कम अवधि की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए मिनिमम किराया 2000 रुपये और अधिकतम किराया 6000 रुपये तय किया गया है। वहीं, 40 से 60 मिनट तक के लिए मिनिमम किराया 2500 रुपये से लेकर अधिकतम किराया 7500 रुपये रखा गया है। 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की फ्लाइट्स के लिए मिनिमम किराया 3000 रुपये और अधिकतम किराया 9000 रुपये तक रखा गया है। 90 मिनट से 120 मिनट तक के लिए ये लिमिट 3500 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक रखी गई है। इसके साथ ही 120 मिनट से 150 मिनट तक की अवधि के लिए किराया 4500 रुपये से लेकर 13000 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। वहीं 150 मिनट के लिए न्यूनतम किराया 5000 रुपये से लेकर अधिकतम किराया 15700 रुपये रखा गया है।

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