शर्मनाक: बच्ची से रेप का वीडियो किया वायरल.. 40 मशहूर यूट्यूबर्स पर लगा POCSO ACT, जानिए मामला

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित एक धर्मस्थल में 18 मई 2025 को पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। यह अमानवीय कृत्य मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया, जिससे पीड़िता की निजता और मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

कोर्ट का संज्ञान और आदेश

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनिका चौधरी ने वीडियो वायरल होने की घटना पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध है।

पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की पहचान

पुलिस ने विशेष न्यायाधीश के आदेश के बाद सोशल मीडिया सेल की मदद से वीडियो वायरल करने वाले 40 लोगों की पहचान की है। इनमें अधिकांश यूट्यूबर्स और मीडिया कर्मी शामिल हैं, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के अनुसार, इन व्यक्तियों ने सीसीटीवी फुटेज को ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया था।

कानूनी प्रावधान और संभावित सजा

आरोपियों पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, आईटी अधिनियम की संबंधित धाराएं भी आरोपियों पर लागू की जाएंगी। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा, और बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

 

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