2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केसः IM आतंकी यासिन भटकल के खिलाफ UAPA और MCOCA के तहत मामले तय

मुंबई. 2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में इंडियन मुजाहिद्दीन (Indian Mujahideen) के आतंकी यासिन भटकल के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने मामले तय कर दिए हैं. कोर्ट ने एजाज सईद शेख के खिलाफ भी मामले तय किए हैं. भटकल और शेख नई दिल्ली स्थित तिहाड़ सेंट्रल जेल (Tihar Central Jail) में बंद हैं और ब्लास्ट के अन्य मामलों में दोषी ठहराए गए हैं. कोर्ट ने सोमवार को दोनों आतंकियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) की अन्य सुसंगत धाराओं में मामले तय किए हैं. दोनों आतंकियों ने खुद को दोषी नहीं माना है.

भटकल और शेख आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए मुंबई की कोर्ट में पेश किए जाने पर जोर दे रहे थे. कोर्ट ने पिछले महीने शेख की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राज्य सरकार द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के तहत एक सामान्य आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से उसे कोर्ट में पेश नहीं करने का अधिकार है, क्योंकि वह मौत की सजा का सामना कर रहा है.

मुंबई के जावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर रेलवे स्टेशन के पास तीन जगहों पर ब्लास्ट की घटना के 10 साल बाद भी मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है. ट्रिपल ब्लास्ट में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 127 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

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