मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के दोषी रामानुज ठाकुर की तिहाड़ जेल में मौत

मुजफ्फरपुर- बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में मौत हो गई. मृतक आरोपी का नाम रामानुज ठाकुर था. वह रिश्ते में इस कांड के मास्‍टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर का मामा लगता था. तिहाड़ जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक रामानुज की मौत की वजह सामान्य यानी नेचुरल बताया जा रहा है. मृतक की उम्र करीब 70 साल की थी और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे. रामानुज ठाकुर तिहाड़ जेल के अंदर जेल नम्बर तीन में कैद था.
मिली जानकारी के अनुसार, रामानुज की मौत बीते 3 दिसंबर को ही हो गई थी. दिल्ली के तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय गोयल ने इसकी पुष्टि की है. रामानुज ठाकुर पर शेल्टर होम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने समेत कई गंभीर आरोप लगे थे. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने रामानुज को गिरफ्तार किया था.
गौरतलब है कि 23 फरवरी 2019 को रामानुज ठाकुर को तिहाड़ लाया गया था. 11 फरवरी 2020 को साकेत कोर्ट ने रामानुज ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. पोस्टमार्टम के बाद जेल प्रशासन ने उसका शव परिजनों के हवाले कर दिया है. जेल प्रशासन ने कोराना या उससे संबंधित किसी लक्षण से मौत होने से इनकार किया है.
बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस तब प्रकाश में आया था, जब 26 मई 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किए जाने का जिक्र किया गया था.यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया था. ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप थे. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे सही पाया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में की गई थी.

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