श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर को लेकर 51वीं G.S.T परिषद की बैठक की।

पिछले महीने @GST_Council ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया I

हाल के कर-संबंधित परिवर्तन, जैसे स्रोत पर कर कटौती (TDS) छूट सीमा को हटाना, ऑनलाइन गेमिंग में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में संभावित वृद्धि।

परिणामस्वरूप, सभी ऑनलाइन गेमिंग जीतना अब 30% TDS के अधीन है। मई 2023 में अधिसूचित नियम 133 में स्पष्ट किया गया है कि गेमिंग मध्यस्थों द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया गया कोई भी बोनस या प्रोत्साहन टैक्स योग्य माना जाएगा।